जयपुर. राज्य सरकार की ओर से राजस्थान में संचालित कोचिंग संस्थानों के लिए नियामक कानून और नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. इन्हें जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर कानून का रूप दिया जाएगा.
राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में हाईकोर्ट में जानकारी पेश की गई है. जिसे रिकॉर्ड पर लेते हुए न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने प्रकरण की सुनवाई दिसंबर माह में तय की है.
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हाईकोर्ट ने कोटा शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की ओर से आए दिन आत्महत्या करने की घटनाओं के बाद स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था. पूर्व में सुनवाई करते हुए कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए टास्क फोर्स का गठन भी गया था.
राज्य सरकार और प्रकरण के न्यायमित्र ने अदालत को पूर्व में बताया था कि बिना कानून बनाए आत्महत्या नहीं रोकी जा सकती. इसके बाद राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नियामक कानून और नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है.