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नाइट कर्फ्यू के बाद अब और सख्त कदम उठाने की तैयारी में सरकार, CM गहलोत ने दिये ​संकेत - जयपुर CM गहलोत

प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद जयपुर सहित 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी पर सख्त कदम उठाने के साथ ही जुर्माना लगाए जाने के संकेत दिए हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि सिंगापुर समेत कई देशों ने कोरोना नियंत्रण के लिए बड़े जुर्माने और कड़ी सजा का प्रावधान किया था. सभी कोविड प्रोटोकॉल का सही तरह पालन करें, अन्यथा सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे.

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नाइट कर्फ्यू के बाद CM गहलोत ने फिर दिए कड़े कदम उठाने के संकेत

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Published : Mar 22, 2021, 12:19 PM IST

जयपुर.प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद जयपुर सहित 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी पर सख्त कदम उठाने के साथ ही जुर्माना लगाए जाने के संकेत दिए हैं.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि सिंगापुर समेत कई देशों ने कोरोना नियंत्रण के लिए बड़े जुर्माने और कड़ी सजा का प्रावधान किया था, जिसके कारण वहां की जनता ने कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किया. वर्तमान में वहां अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. भारत में भी कई राज्यों ने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर बड़े जुर्माने लगाए हैं. प्रदेश सरकार ने अभी इस तरह के कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल सही से फॉलो ना होने के कारण प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आमजन बिल्कुल लापरवाही ना बरतें. सभी कोविड प्रोटोकॉल का सही तरह पालन करें, अन्यथा सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे.

CM गहलोत ने किया ट्वीट...

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गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ रात 11 बजे से सुबह 5 बजे नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. साथ ही नए सिरे से गाइडलाइन भी तय कर दी है.

नई गाइडलाइन में इन्हें छूट...

नाइट कर्फ्यू के दौरान नई गाइडलाइन में कई चीजों को बाहर रखा गया है. वें फैक्ट्रियां जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा हो, जिन फैक्ट्रियों में रात्रि कालीन शिफ्ट चालू हो, आईटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्य स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले भार वाले वाहनों के आवागमन शामिल हैं.

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