जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने स्कूल व्याख्याता का बीते 9 माह में तीन बार तबादला करने से जुड़े मामले 'तीसरी बार तबादला आदेश' पर रोक लगाते हुए प्रमुख शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अधिकरण के चैयरमेन रविशंकर श्रीवास्तव और न्यायिक सदस्य शुभा मेहता की पीठ ने यह आदेश शाहिद की अपील पर दिए.
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आधा दर्जन से अधिक बार हुआ तबादला
अपील में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया की अपीलार्थी शहर की मंडी खटीकान स्थित स्कूल में इतिहास का व्याख्याता है. वर्ष 2017 में नियुक्त होने के बाद से अब तक उसका आधा दर्जन से अधिक बार तबादला किया जा चुका है. वहीं गत जनवरी के बाद से अब तक उसका तीन बार तबादला किया है. शिक्षा निदेशक ने गत 25 सितम्बर को तीसरी बार अपीलार्थी का तबादला कर टोंक जिले के पनवाड़ में कर दिया.
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कार्य क्षमता भी हो रही है प्रभावित
अपील में कहा गया की इतने अल्प समय में तबादला करने में किसी तरह का प्रशासनिक हित नहीं हो सकता. इसके अलावा बार-बार तबादला होने से उसकी कार्य क्षमता भी प्रभावित हो रही है. ऐसे में तबादला आदेश को रद्द किया जाए.