जयपुर.राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने पंचायती राज विभाग की अनुमति के बिना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का ट्रांसफर करने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश विद्या की अपील पर दिए. अपील में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी झुंझुनूं में महिला कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत है. स्वास्थ्य विभाग ने गत 29 सितंबर को उसका तबादला नीमकाथाना कर दिया.
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अपील में कहा गया कि वर्ष 2010 में स्वास्थ्य विभाग सहित आठ अन्य विभागों को पंचायती राज के अधीन किया गया था. ऐसे में अपीलार्थी का ट्रांसफर करने से पहले पंचायती राज विभाग की अनुमति लेना जरूरी था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर पर ही उसका तबादला कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने ट्रांसफर आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.