जयपुर.प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभागों में परिवहन विभाग एक मुख्य विभाग है. बजट में परिवहन विभाग को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई अहम घोषणाएं की. उन्होंने परिवहन विभाग के अंतर्गत परिवहन एमेनेस्टी योजना 2021 लागू करने की बात भी कही है. इस योजना की अवधि 25 मार्च 2021 तक आएगी, जिसके अंतर्गत मोटर वाहनों पर 31 जनवरी 2021 तक के बकाया कर पर ब्याज को माफ किया गया है. इसके साथ ही, ई रवन्ना के माध्यम से 31 जनवरी 2021 तक प्राप्त ओवर लोडिंग के प्रकरणों में जो भी राशि है, उसका 75% से लेकर लगभग 95% तक छूट भी दी गई है.
वहीं, बकाया राशि जमा होने पर खराब हो चुके वाहनों का ब्याज भी माफ किया गया है. प्रदेश में लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई अहम घोषणाएं की, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्रांसपोर्टर्स को एक बड़ी राहत भी दी है. बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संशोधित करते हुए इसमें काफी हद तक ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माना राशि में राहत दी है. जिसमें ओवरलोडिंग पर जहां जुर्माना पहले 20000 रुपये तक का था, उसको अब घटाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5000 रुपये कर दिया. वहीं, वजन कराने से इनकार करने पर जहां 40000 का जुर्माना था, उसे भी अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 हजार तक कर दिया. वहीं, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाहन चलाने वाले मामलों में किसी भी तरह की छूट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहीं दी.