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चिरंजीवी योजना के लाभार्थी परिवारों को मिलेगा 5 लाख रुपये का निशुल्क दुर्घटना बीमा, इन दुर्घटनाओं के होने पर मिलेगा लाभ - ETV Bharat Rajasthan News

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमीत परिवारों को दुर्घटनाओं से होने वाली मौत अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्तिथि में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से गहलोत सरकार 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (Rajasthan Mukhya Mantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana) की शुरुआत की है. लोगों को कैसे मिलेगा लाभ, यहां जानिए...

CM Ashok Gehlot
सीएम अशोक गहलोत

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Published : May 1, 2022, 10:01 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थाई पूर्ण क्षति होने पर (Free Accidental Insurance of Rupees Five Lakh) पांच लाख रुपये तक का आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाएगा.

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्य की सड़क दुर्घटना में, छत से गिरने के कारण, मकान के ढहने से, डूबने से, रासायनिक द्रव्यों छिड़काव के कारण, बिजली के झटके तथा जलने से होने वाली मृत्यु/क्षति पर योजना का लाभ देय होगा. बीमा योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपये, दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ व एक आंख या एक पैर एवं एक आंख की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रुपए तथा तथा दुर्घटना में हाथ पैर आंख की पूर्ण क्षति पर 1.5 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा. इस योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा.

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