जयपुर/चंडीगढ़:गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दोनों याचिकाएं पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं. बिश्नोई ने याचिका में कहा था कि उससे भरतपुर जेल में ही पूछताछ की जाए, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसे पूछताछ के लिए हरियाणा या चंडीगढ़ लाया गया तो उसका एनकाउंटर किया जा सकता है. याचिका पर सुनवाई सोमवार के दिन हुई थी.
बता दें कि हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस अलग-अलग मामलों में लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए लाना चाहती है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाए.
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हरियाणा पुलिस 2020 में डबवाली में हुए डबल मर्डर मामले में उसे पूछताछ करना चाहती है. जबकि चंडीगढ़ पुलिस सेक्टर-9 और सेक्टर-33 में व्यापारी के घर के बाहर गोलाबारी मामले में पूछताछ करना चाहती है.