जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने जेडीए की ओर से 40 फीट चौड़ी सड़क पर 15 मीटर ऊंची तक इमारत बनाने की अनुमति देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश फरजंद अली की खंडपीठ ने यह आदेश सुधा एनक्लेव संयुक्त विकास समिति की जनहित याचिका पर दिए. अदालत ने माना कि जेडीए के संबंधित बायलॉज किसी दूसरे कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं. ऐसे में इन्हें रद्द करने के आदेश नहीं दिए जा सकते हैं.
राजस्थान हाईकोर्ट: जेडीए बायलॉज के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज
राजस्थान हाइकोर्ट ने जेडीए की ओर से 40 फीट चौड़ी सड़क पर 15 मीटर ऊंची तक इमारत बनाने की अनुमति देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने माना कि जेडीए के संबंधित बायलॉज किसी दूसरे कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं. ऐसे में इन्हें रद्द करने के आदेश नहीं दिए जा सकते हैं.
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याचिका में कहा गया कि जेडीए ने अपने बायलॉज में परिवर्तन कर 40 फीट चौड़ी सड़कों पर 15 मीटर तक बहुमंजिला इमारतें बनाने की अनुमति दी है. ऐसे में छोटी-छोटी सड़कों पर बहुमंजिला इमारतों का जाल बिछ जाएगा. जिसके कारण स्थानीय लोगों को उचित वेंटिलेशन और हवा-रोशनी नहीं मिल पाएगी. इसलिए 40 फीट चौड़ी सड़कों पर बहुमंजिला इमारत बनाने की अनुमति देने के प्रावधान को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.