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पंचायती राज चुनाव में मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश

पंचायती राज चुनाव में चुनाव के दिन उस क्षेत्र में परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. श्रम विभाग के आदेश के अनुसार सम्बन्धित पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में आकस्मिक कामगारों सहित सभी कामगारों को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश मिलेगा.

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पंचायती राज चुनाव में मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश

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Published : Sep 19, 2020, 12:01 PM IST

जयपुर. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने पंचायत आम चुनाव के लिए सरपंच एवं पंच के मतदान दिवसों को सम्बन्धित पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. प्रथम चरण में आंधी, किशनगढ़-रेनवाल एवं फागी पंचायत समिति में 28 सितम्बर को, द्वितीय चरण में बस्सी, माधोराजपुरा, दूदू एवं जोबनेर में 3 अक्टूबर को, तृतीय चरण में कोटपूतली, जमवा रामगढ़ एवं कोटखावदा में 6 अक्टूबर को और चतुर्थ चरण में चाकसू, शाहपुरा, सांभरलेक एवं तुंगा पंचायत समिति में 10 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा.

पंचायती राज चुनाव में मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश

आदेश के अनुसार श्रम विभाग के 14 सितम्बर के आदेश के अनुसार सम्बन्धित पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में आकस्मिक कामगारों सहित सभी कामगारों को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश मिलेगा.

पटाखा लाइसेंस के लिए 28 तक करना होगा आवेदन

इस वर्ष दीपावली के अवसर पर विस्फोटक (आतिशबाजी) के अस्थाई लाइसेंस ग्रामीण क्षेत्र के थाना गोविन्दगढ़, अमरसर, सामोद, कालाडेरा, कोटपूतली, प्रागपुरा, पनियाला, विराटनगर, शाहपुरा, मनोहरपुर, चंदवाजी, जमवारामगढ़, आंधी, दूदू, नरेना, फागी, सांभर, फुलेरा, जोबनेर एवं रेनवाल के लिए 1 नवम्बर से 16 नवम्बर तक की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे. यह जानकारी जिला कलेक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने दी.

नेहरा ने बताया कि इसके लिए विस्फोटक नियम 2008 के अन्तर्गत आवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 28 सितम्बर तक आमंत्रित किए जा रहे हैं. आवेदन प्रपत्र उनके थाना क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड क्षेत्र के कार्यालय में कार्यालय समय में प्रस्तुत करने होंगे. साथ ही आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्थल का ब्ल्यू प्रिंट मानचित्र की 5 (इंच) प्रतियां देनी होगी, इसमें आसपास के व्यावसायिक स्थल स्पष्ट रूप से अंकित होंगे.

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साथ ही शपथ पत्र, किरायानामा या स्वामित्व के कागजात की प्रमाणित फोटोप्रति एवं स्वयं के पासपोर्ट साइज की 2 फोटो संलग्न करनी होगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. शपथ पत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए राज्य सरकार के निर्धारित मापदण्डों की पालना करने का भी उल्लेख करना आवश्यक होगा.

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