जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थियों को संशोधित जिला आवंटन के मामले में कहा है कि याचिकाकर्ता अभ्यर्थी काउन्सलिंग में भाग लेंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया जाए. न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश बच्चू सिंह गुर्जर और अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 29 नवंबर 2019 को पीटीआई भर्ती के सफल अभ्यर्थियों को जिले आवंटित किए थे, जिसकी पालना में अभ्यर्थियों ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया था. वहीं, करीब डेढ़ साल बाद विभाग ने पुन: जिला आवंटन कर दिए.