जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने कांस्टेबल ड्राइवर से हेड कांस्टेबल ड्राइवर पद पर पदोन्नति मामले में रेट के 22 अक्टूबर 2020 के आदेश की क्रियान्वित पर रोक लगा दी है. मामले में डीजीपी, पुलिस कमिश्नर सहित अन्य से आठ सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश राकेश कुमार यादव की याचिका पर दिए.
याचिका में बताया कि प्रार्थियों की नियुक्ति 1996 में कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर हुई थी. एक पुलिसकर्मी अनिल कुमार ने रेट में कांस्टेबल ड्राइवर से हेड कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर होने वाली पदोन्नति प्रक्रिया को रेट में चुनौती दी. जिस पर रेट ने प्रार्थियों को सुनवाई का मौका दिए बिना ही 22 अक्टूबर 2020 को आदेश जारी कर पुलिस प्रशासन को कांस्टेबल ड्राइवर से हेड कांस्टेबल ड्राइवर की वरिष्ठता सूची को रिवाइज्ड करने का निर्देश दिया.