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कोरोना संकट के चलते बढ़ाई निषेधाज्ञा की अवधि, 22 जिलों के लिए गृह विभाग ने जारी किए आदेश - News of prohibition in Jaipur

जयपुर में राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों की शक्तियां बढ़ा दी हैं. इसके अनुसार, अब जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने जिलों में 30 जून तक निषेधाज्ञा बढ़ाने के आदेश जारी कर सकते हैं.

Prohibition period extended in Jaipur, जयपुर में निषेधाज्ञा की खबर
कोरोना संकट के चलते बढ़ाई निषेधाज्ञा की अवधि

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Published : May 22, 2020, 8:51 PM IST

जयपुर. प्रदेश में कोरोना संकट के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों की शक्तियां बढ़ा दी हैं. राज्य के 22 जिलों के लिए धारा 144 की समय सीमा बढ़ा दी गई हैं. राज्य सरकार ने कोविड-19 से बचाव और मानव जीवन की रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. दरअसल, गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. इसके अनुसार, अब जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने जिलों में 30 जून तक निषेधाज्ञा बढ़ाने के आदेश जारी कर सकते हैं.

इन जिलों में बढ़ाई निषेधाज्ञा

अजमेर, नागौर, टोंक, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बारां, बूंदी, भरतपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर और जयपुर. जिला कलेक्टर्स ने नियमानुसार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 18 मार्च को निषेधाज्ञा यानि धारा 144 लागू की थी.

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सरकार ने अब धारा 144 लगाने की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है. गौरतलब है कि राज्य में प्रवासियों और श्रमिकों की आवाजाही से कोरोना के पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है.

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