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जेसीटीएसएल चालकों को दूरस्थ जगह प्रतिनियुक्ति पर भेजने के आदेश पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने जेसीटीएसएल में कार्यरत याचिकाकर्ता चालकों को बांसवाडा, प्रतापगढ़ और जालोर सहित अन्य जगहों के मोटर गैराज और जिला पूल में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के गत 28 फरवरी के आदेश पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कृष्ण कुमार और अन्य की याचिका पर दिए.

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दूरस्थ जगह प्रतिनियुक्ति पर भेजने के आदेश पर रोक

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Published : Mar 6, 2020, 8:26 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जेसीटीएसएल में कार्यरत याचिकाकर्ता चालकों को बांसवाडा, प्रतापगढ़ और जालोर सहित अन्य जगहों के मोटर गैराज और जिला पूल में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के गत 28 फरवरी के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने जेसीटीएसएल के एमडी और स्टेट मोटर गैराज के संयुक्त सचिव को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कृष्ण कुमार और अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि जेसीटीएसएल ने अपने चालकों से प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के संबंध में दो-दो ऑप्शन भरवाए थे. याचिकाकर्ताओं ने भी अपनी जगह के ऑप्शन दिए, लेकिन जेसीटीएसएल ने याचिकाकर्ताओं को भरे हुई जगहों के ऑप्शन की बजाय दूरस्थ जगहों पर प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आदेश जारी कर दिया.

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इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि प्रतिनियुक्ति पर भेजने में अनियमितता की गई है. कई चालकों को उनकी पसंदीदा जगह पर भेजा है, जबकि याचिकाकर्ताओं को दूरस्थ जगहों पर भेजा जा रहा है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रतिनियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी हैं.

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