जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर जिला कबड्डी एसोसिएशन के खिलाफ शिकायत की जांच के लिए रजिस्ट्रार सोसायटीज की ओर से जांच अधिकारी नियुक्त करने के गत 15 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने सहकारिता रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार सोसायटीज और जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
न्यायाधीश अशोक गौड ने यह आदेश जयपुर जिला कबड्डी एसोसिएशन और अन्य की याचिका पर दिए. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि जांच अधिकारी ने अब तक कोई रिपोर्ट दी है तो उस पर भी रोक रहेगी. याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा और अधिवक्ता अलंकृता शर्मा ने अदालत को बताया कि रजिस्ट्रार सोसायटीज ने याचिकाकर्ता के खिलाफ फिजूल की शिकायत पर मशीनी अंदाज में जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया.