जयपुर. जयपुर में भी कोरोना महामारी के संक्रमण में बढ़ोतरी के कारण इसके उपचार में उपयोग में आने वाली महत्वपूर्ण दवा Remdesivir, Tocilizumab इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने एवं जरूरतमंद निजी चिकित्सा संस्थानों को दवा उपलब्ध कराए जाने के लिए तात्कालिक रूप से इसके लिए नवीन प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है जो अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगी.
जिला कलेक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि इस सम्बन्ध में प्रदेश स्तर पर शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. नवीन प्रक्रिया के अनुसार केवल राज्य सरकार के कोविड उपचार के लिए अनुमोदित निजी क्षेत्र अथवा जिला कलेक्टर की ओर से स्वीकृति प्राप्त चिकित्सालय दवा Remdesivir एवं Tocilizumab इंजेक्शन की मांग कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि जयपुर में निजी क्षेत्र के चिकित्सालय मरीजों के उपचार के लिए रेमडीसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता के अनुसार अपनी मांग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं औषधि नियंत्रक को उपलब्ध कराएंगे. यह मांग जिले के दवा स्टाॅकिस्ट की ओर से सम्बन्धित सीएण्डएफ को भेजी जाएगी जहां से उपलब्धता के अनुसार अधिकतम दो दिन के उपयोग के लिए इंजेक्शन का स्टाॅक जारी किया जाएगा.