जयपुर. पृथ्वीराज नगर में अब तक जिन्होंने अपने भूखंडों का पट्टा नहीं लिया है, ऐसे भूखंड धारियों को अब नियमन और विकास शुल्क के पेटे ज्यादा राशि चुकानी पड़ेगी. राज्य सरकार ने बुधवार को बढ़ी हुई दरों के आदेश जारी किए हैं. यूडीएच विभाग के आदेश के अनुसार पीआरएन के सभी श्रेणियों के भूखंडों के नियमन दरों में बढ़ोतरी की है.
वहीं अब राज्य सरकार ने जयपुर विकास प्राधिकरण को कॉलोनियों का नवंबर 2020 तक नियमन करने का लक्ष्य दिया है. जिससे साफ है कि इस समय तक सभी भूखंड धारियों को पट्टा जारी कर दिए जाएंगे. इतना ही नहीं जिन कॉलोनियों का इन आदेशों से पहले नियमन हो चुका है, उनका पट्टा लेने के लिये भूखंड धारियों को 31 जून तक का समय दिया गया है.
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