जयपुर.कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेल प्रशासन ने प्रदेश की जेलों में बंद पात्र कैदियों को रिहा करने के संबंध में तैयारियां शुरू कर दी है. इसके तहत करीब 13 सौ से अधिक बंदियों को अब तक चिन्हित कर लिया गया है. इनमें 12 सौ से अधिक विचाराधीन कैदी और 100 से अधिक सजायाफ्ता कैदी है. इसी के साथ बीमार और पैरोल योग्य बंदियों की अलग से सूची तैयार की जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने गत दिनों से प्रेरणा पर सुनवाई करते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी इस संबंध में गठित करने के आदेश दिए थे. वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि वह पैरोल नियम के नियम 9-A के तहत पात्र कैदियों को रिहा करने पर विचार करे. माना जा रहा है कि इन कैदियों को पैरोल के साथ ही अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा.
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