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व्हिप का उल्लंघन करने पर जा सकती है विधानसभा की सदस्यता, बचाव के लिए गए हाईकोर्ट: परिवहन मंत्री

प्रदेश में चल रही सियासी खींचतान के बीच पायलट कैंप की ओर से दायर याचिका को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि नोटिस विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने दिए हैं, जो पूरे नियम कायदे से काम करते हैं.

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पायलट कैंप के हाईकोर्ट जाने पर परिवहन मंत्री का बयान

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Published : Jul 16, 2020, 3:41 PM IST

जयपुर.राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच बगावती रुख अपना चुके पायलट कैंप ने अब विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से मिले नोटिस के खिलाफ कोर्ट का रुख कर लिया है. विधायकों की ओर से दायर याचिका के मामले पर मंत्री परिवहन खाचरियावास ने कहा कि यह नोटिस विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने दिए हैं, जो पूरे नियम कायदे से काम करते हैं.

पायलट कैंप के हाईकोर्ट जाने पर परिवहन मंत्री का बयान

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि जिस तरीके से भाजपा के हाथ में तमाम कांग्रेस के विधायक खेल रहे हैं और, जो साजिश की जा रही है. उन साजिशों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेस्तनाबूद कर दिया है. उन्होंने कहा कि यह इन विधायकों का षड्यंत्र ही था तभी तो आयकर विभाग ने छापे डालने शुरू किए.

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उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार के पास पूरा नंबर है. ऐसे में किसी को डरने की जरूरत नहीं है. प्रताप सिंह ने कहा कि राजस्थान सरकार के पास पूरे नंबर मौजूद हैं. बता दें कि पायलट कैंप की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है वह 61 पेज की हैं.

पायलट कैंप ने HC में दायर की याचिका

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी की ओर से पार्टी व्हिप के उल्लंघन को लेकर दिए गए नोटिस के खिलाफ पायलट कैंप ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया है. गुरुवार को ऑनलाइन माध्यम से पायलट कैंप के विधायक पृथ्वीराज मीणा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में स्पीकर की ओर से दिए गए नोटिस को चुनौती दी गई है.

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