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Prashashan Shehro Ke Sang Abhiyan 2021: दस्तावेजों के अभाव और गलत श्रेणी में आवेदन करने पर अब आवेदन नहीं होगा निरस्त

Prashashan Shehro Ke Sang Abhiyan 2021: दस्तावेजों के अभाव और गलत श्रेणी में आवेदन करने पर सैकड़ों आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं. लेकिन अब स्वायत्त शासन विभाग की ओर से लागू की गई नई व्यवस्था के तहत आवेदन निरस्त नहीं होगा. पढ़िए पूरी खबर...

Prashashan Shehro Ke Sang Abhiyan 2021
Prashashan Shehro Ke Sang Abhiyan 2021

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Published : Nov 28, 2021, 1:31 PM IST

जयपुर. सरकार की मंशा के अनुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान (Prashashan Shehro Ke Sang Abhiyan 2021) में काम नहीं हो पा रहा है. दस्तावेजों के अभाव और गलत श्रेणी में आवेदन करने पर सैकड़ों आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं. लेकिन अब स्वायत्त शासन विभाग की ओर से लागू की गई नई व्यवस्था के तहत आवेदन निरस्त नहीं होगा. यही नहीं अभियान के दौरान लगाए गए शिविरों से फाइल खोने की भी शिकायतें सामने आ रही हैं. इस पर विभाग ने पुरानी प्रक्रिया को स्पष्ट किया है.

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राज्य की नगरीय निकायों की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 (Prashashan Shehro Ke Sang Abhiyan 2021) के दौरान आयोजित शिविरों के निरीक्षण में सामने आया कि नगरीय निकाय में विभिन्न कार्यों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में को दस्तावेजों के अभाव और गलत श्रेणी में आवेदन करने पर निरस्त किया जा रहा है. जिसे लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है.

शहरी आमजन की ओर से पट्टे के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र को किसी भी दस्तावेजों के अभाव में निरस्त नहीं किया जाए. यदि आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार के दस्तावेजों की कमी है, तो संबंधित आवेदक से उक्त दस्तावेजों की पूर्ति कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाए.

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यदि किसी आवेदक की ओर से गलत श्रेणी में आवेदन किया जाना पाया जाता है, तो उस आवेदन पत्र की श्रेणी सही कराकर आवेदन पत्र का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए गये हैं.

वहीं, प्रदेश के नगरीय निकायों में फाइलें खो जाने के भी मामले सामने आते हैं. प्रशासन शहरों के संग अभियान (Prashashan Shehro Ke Sang Abhiyan 2021) के दौरान भी ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं. इस पर पुरानी प्रक्रिया को दोबारा स्पष्ट करते हुए यूडीएच और एलएसजी विभाग ने आदेश जारी किए हैं. जिसके तहत कंप्यूटरीकृत प्रणाली से फाइलें संधारित करने, जिम्मेदार कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई करने, प्राथमिकी दर्ज कराने और 15 दिन में नई फाइल गठित कर प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं.

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