जयपुर.जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत (Poxo court sentenced the accused) ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.
अदालत ने 22 वर्षीय इस अभियुक्त को सजा सुनाते हुए कहा कि नाबालिग भले ही पक्षद्रोही हो गई हो, लेकिन नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. अभियुक्त रिश्ते में पीड़िता का मामा लगता है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के रिश्ते में मामा लगने वाला अभियुक्त 26 मई 2019 को उसे मनोहरपुर थाना इलाके से घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया. अभियुक्त पहले उसे जयपुर लाया और फिर अपने साथ गंगापुर सिटी ले गया. इस दौरान उसने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया. पीड़िता के पिता की ओर से 28 मई 2019 को दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 9 जून को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.