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प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का नगर निगमों में किया गया पदस्थापन

स्वायत्त शासन विभाग ने जयपुर, जोधपुर और कोटा के दोनों नगर निगम में अधिकारियों-कर्मचारियों का बंटवारा करने के बाद, बुधवार को नगरीय निकायों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार आवश्यक संशोधन किया है. विभाग द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का पदस्थापन विभाजित नगर निगम में किया गया है.

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नगर निगमों में किया गया पदस्थापन

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Published : Jul 2, 2020, 1:06 AM IST

जयपुर.राज्य सरकार की ओर से नवगठित नगर निगमों की टीम पूरी की जा रही है. स्वायत्त शासन विभाग की ओर से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का विभाजित नगर निगमों में पदस्थापन किया गया. विभागीय आदेशों के अनुसार हेरिटेज नगर निगम में मोहम्मद सलीम खान, प्रियव्रत सिंह चारण, रामकिशोर मीणा, देवेंद्र जैन और सुरेश चौधरी को उपायुक्त पद पर लगाया गया है.

नगर निगमों में किया गया पदस्थापन

वहीं ग्रेटर नगर निगम में आभा बेनीवाल, हर्षित वर्मा, राष्ट्रदीप यादव और मोहन सिंह को उपायुक्त पद पर लगाया गया है. इसके अलावा कोटा उत्तर में राजपाल सिंह को अतिरिक्त आयुक्त, कोटा दक्षिण में अशोक कुमार त्यागी को उपायुक्त, जोधपुर उत्तर में अश्विन के पवार को उपायुक्त और जोधपुर दक्षिण में रेणु सैनी और आकांक्षा को लगाया गया है. आदेश के अनुसार जिन निगमों में अतिरिक्त आयुक्त पद स्थापित नहीं हैं. वहां वरिष्ठतम अधिकारी को आयुक्त स्तर पर चार्ज दिया जाएगा.

नवगठित नगर निगमों की टीम पूरी की जा रही

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इससे पहले ग्रेटर नगर निगम में नवीन भारद्वाज, ममता नागर, करणी सिंह, राम किशोर मेहता और कविता चौधरी को भी उपायुक्त का चार्ज दिया गया. जबकि हेरिटेज नगर निगम सुरेंद्र सिंह यादव, राजीव शर्मा, दिलीप शर्मा और अनीता मित्तल को बतौर उपायुक्त लगाया गया था. इसके अलावा स्वायत्त शासन विभाग ने 60:40 के अनुपात में कर्मचारियों का विभाजन ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम में किया गया था. आदेश के अनुसार अधिकारी तुरंत प्रभाव से अपने-अपने निगम में कार्यभार संभालेंगे.

राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम- 1963 के नियम- 25

इसके अलावा स्वायत्त शासन विभाग की ओर से राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम- 1963 के नियम- 25 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार महेंद्र कुमार बैरवा, डॉ. हेमंत कुमार शर्मा और अरुण व्यास को मुख्य अभियंता पद पर पदोन्नति दी गई है. ये सभी अतिरिक्त अभियंता पद पर कार्यरत थे. विभागीय आदेश के अनुसार अभियंताओं को पदोन्नति का लाभ केवल परिकल्पित आधार पर ही देय होगा.

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