जयपुर.छात्रसंघ चुनाव में अपनी उम्मीदवारी जताते हुए पोस्टर बैनर से शहर को बदरंग करने वाले छात्र नेताओं के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की जा रही (FIR against student leaders) है. संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत निगम प्रशासन मुकदमा दर्ज कराने के साथ-साथ ऐसे छात्रों को नोटिस देकर जुर्माना भी वसूलेगा. वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को भी सूचित करेगा कि ऐसे छात्रों को पाबंद करें या फिर चुनाव लड़ने से उन्हें डिसक्वालीफाई करने की कार्रवाई करे.
राजस्थान यूनिवर्सिटी के 26 अगस्त को होने वाले छात्रसंघ चुनावों से पहले जयपुर का नूर उड़ता जा रहा (Posters of student leaders in city) है. पोस्टर-बैनर से साइन बोर्ड, दीवार, सार्वजनिक संपत्ति और स्प्रे पेंट से शहर को बदरंग किया जा रहा है. चुनावों में उम्मीदवारी जता रहे छात्रनेता पूरे शहर को पोस्टर बैनरों से बदरंग कर रहे हैं. ऐसे छात्र नेताओं के खिलाफ अब नगर निगम प्रशासन एफआईआर दर्ज करा रहा है. ग्रेटर नगर निगम कमिश्नर महेंद्र सोनी ने कहा कि राज्य में संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम लागू है. जिसके तहत किसी भी प्रकार की सावर्जनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और खराब करने पर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है.
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उन्होंने बताया कि इसके तहत शहर की दीवारों, डिवाइडर सार्वजनिक संपत्ति और साइन बोर्ड पर पेम्पलैट, पोस्टर चिपकाना भी कानूनन गलत है. इस अधिनियम के तहत पहली बार अपराध करने पर एक साल की जेल और पांच से 10 हजार रुपए तक जुर्माना और लगातार अपराध करने पर दो साल जेल और 10 से 20 हजार रुपए जुर्माने के प्रावधान है. ऐसे में अब निगम की ओर से ऐसे छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं.