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जयपुर: वसूली के लिए व्यक्ति का अपहरण, पुलिस ने किशनगढ़ से छुड़ाया

राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में वसूली के लिए एक व्यक्ति का अपहरण करने का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक मानसरोवर इलाके में कुछ युवकों ने सूरज चौधरी नाम के व्यक्ति का अपहरण कर लिया. अपहरण करने के बाद व्यक्ति को किशनगढ़ लेकर चले गए, जिसे पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने अपहरण के मामले में एक आरोपी कानाराम को गिरफ्तार किया है.

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Published : Feb 5, 2021, 9:57 AM IST

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वसूली के लिए व्यक्ति का अपहरण

जयपुर.डीसीपी साउथ हरेंद्र कुमार के निर्देशन में एसीपी मानसरोवर संजीव चौधरी के नेतृत्व में मानसरोवर पुलिस की टीम ने सफलता हासिल करते हुए व्यक्ति को किशनगढ़ इलाके से मुक्त करवाया है. पुलिस ने आठ घंटे में ही अपहरणकर्ताओं के चंगुल से व्यक्ति को छुड़ा लिया. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, वहीं अन्य आरोपी फरार हो गए जिनकी तलाश की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक पीड़ित सूरज चौधरी अपने दोस्त अरुण के साथ गया था. रास्ते में ही कानाराम उर्फ कृष्ण कुमार ने सूरज चौधरी को अपनी गाड़ी में बैठा लिया. काफी देर बाद अपहरणकर्ता ने पीड़ित सूरज के दोस्त अरुण को फोन करके 70 हजार रुपए की मांग की. साथ ही कहा कि जब तक रुपए नहीं दिए जाएंगे, तब तक सूरज को नहीं छोड़ा जाएगा. इसके बाद पीड़ित के दोस्त अरुण ने थाने में पहुंचकर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई.

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पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पेशल टीम का गठन किया. अपहरणकर्ताओं के फोन की लोकेशन किशनगढ़ की पाई गई, जिसके बाद पुलिस की टीम किशनगढ़ के लिए रवाना हो गई. स्थानीय पुलिस के सहयोग से व्यक्ति को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करवाया गया और आरोपी कानाराम को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूरा मामला लेन-देन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, और वसूली के लिए ही वारदात को अंजाम दिया गया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

राजस्थान गुंडा एक्ट के तहत 5 गुंडे जिला बदर

राजस्थान गुंडा एक्ट के तहत 5 गुंडों को जिला बदर किया गया है. डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख के मुताबिक विभिन्न अपराधों को अंजाम देकर समाज में भय और आतंक का माहौल निर्मित करने वाले अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के खिलाफ जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में जिले से पांच अपराधियों को जिला बदर किया गया है. जिला बदर के दौरान सभी आरोपियों को एक से 2 महीने तक की अवधि के लिए जिले की सीमाओं से बाहर निष्कासित किए गए स्थान पर रहना होगा. संबंधित थाने में समय-समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी. समय अवधि पूर्ण होने से पहले बिना अनुमति जिला जयपुर की सीमाओं के किसी भाग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे.

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विद्याधर नगर थाना इलाके में बापू कच्ची बस्ती निवासी आरिफ, आमेर के लांगडियावास निवासी बाबूलाल मीणा, नाहरगढ़ रोड थाना इलाके के गैटोर की छतरियां के पास रहने वाले मोतीलाल कोली, शास्त्री नगर के पानी पेच निवासी हेमंत गोयल और विद्याधर नगर निवासी रमेश दयानी को जिला बदर किया गया है.

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