जयपुर. राजस्थान में राज्यसभा का 'रण' अब अपने अंतिम दौर में है. राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए सभी विधायकों का गुरुवार को मॉक पोल करवाया जा रहा है. जिससे विधायकों को पता हो कि उन्हें मतदान कैसे करना है लेकिन बता दें कि राज्यसभा के चुनाव में वोट करना इतना आसान नहीं होता है. इसमें कई पेचीदगियां और नियम होते हैं, जिनका ध्यान विधायक को रखना होता है नहीं तो उनका वोट निरस्त हो सकता है.
आइए आपको बताते हैं क्या कुछ गलतियां जिन्हें विधायक अगर गलती से भी राज्यसभा के चुनाव में मतदान करते समय कर बैठे तो उसका वोट निरस्त हो सकता है:
राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए खास पेन होता है, मैसूर से आई उसकी स्याही...
राज्यसभा चुनाव में मतदान करने में सबसे महत्वपूर्ण है, वो पेन जिसे राज्यसभा चुनाव के लिए ही बनाया जाता है. इस पेन की स्याही मैसूर से तैयार होकर आती है. यह स्याही मतपत्र से लंबे समय तक नहीं मिटती है. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि चुनाव के बाद भी अलग-अलग याचिकाएं लगती है.
यह भी पढ़ें.राज्यसभा का रण : कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की बाड़ेबंदी का आज अंतिम दिन, होगा मॉक पोल
ऐसे में अगर स्याही मिट जाए तो परेशानी हो सकती है. मतदान के लिए पर्पल कलर की स्याही और उसी पेन का ही इस्तेमाल विधायक कर सकते हैं, जो चुनाव आयोग की ओर से दिया जाता है. अगर कोई विधायक वोट देने के लिए इस पेन के अलावा दूसरे पेन इस्तेमाल करता है तो उनका वोट खारिज हो जाएगा.
कांग्रेस की मांग, 200 विधायकों को दिए जाएं 200 पेन...
आज तक तो राज्यसभा चुनाव में यही सिस्टम रहा है कि चुनाव आयोग एक ही पेन देता है. उसी से सभी विधायक वोट देते हैं लेकिन प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की ओर से यह मांग की गई है कि हर विधायक के लिए अलग पेन दिया जाए. क्योंकि एक पेन से कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना है. साथ ही मुख्य सचेतक का कहना है कि जिस तरीके से हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में 5 साल पहले पेन बदलकर वोट की हेराफेरी की गई थी, वैसा राजस्थान में ना हो.
यह भी पढ़ें :PM मोदी की वीसी पर CM गहलोत का निशाना, कहा- राज्यों से चर्चा के बिना कैसे मदद करेगी केंद्र सरकार