जयपुर. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त और पीड़िता की फोन पर संपर्क होने के बाद (Woman Crime in Rajasthan) दोस्ती हुई थी. रात को अभियुक्त ने पीड़िता को मिलने बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म कर देर रात वापस उसके घर छोड़ दिया.
Pocso Court Verdict : दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल का कारावास - ETV Bharat Rajasthan News
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने युवती को डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रामेश्वर कांडेला को (Pocso Court Verdict) 20 साल की कठोर सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
Pocso Court Verdict
दुष्कर्म के दौरान अभियुक्त ने मोबाइल से पीड़िता के अश्लील फोटो भी ले लिए और घटना की जानकारी (20 Years Imprisonment for Rape Accused) किसी को नहीं देने को कहा. वहीं, पीड़िता की रिपोर्ट पर कालवाड थाना पुलिस ने चार जून 2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
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