राजस्थान

rajasthan

POCSO Court in Jaipur : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

By

Published : Jul 13, 2022, 9:58 PM IST

जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके दुष्कर्म करने वाले आरोपी श्रीराम जाट को आजीवान कारावास की सजा सुनाई (Life imprisonment for rape accused) है. साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 2.90 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

POCSO Court in Jaipur
कोर्ट के हैमर की तस्वीर

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने बुधवार को नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवक श्रीराम जाट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Life imprisonment for rape accused) है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए. अदालत ने यह भी कहा कि नाबालिग की सहमति कानून की नजर में कोई महत्व नहीं रखती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 14 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 12 जून 2019 को नरेना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि एक रात पहले अभियुक्त उसकी बेटी को बहला-फुसला कर ले गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 जून को किशनगढ़ रेलवे स्टेशन से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया था. पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त ने पीड़िता को उदयपुर, अहमदाबाद, सूरत सहित अन्य जगह ले जाकर दुष्कर्म किया था. इस पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

पढ़ें:पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा...मुस्कुराता रहा आरोपी

ABOUT THE AUTHOR

...view details