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युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 10 साल की सजा, 60 हजार रुपए जुर्माना - राजस्थान हिंदी खबरें

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने युवती का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर 60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

POCSO court sentenced the accused
दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई सजा.

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Published : Feb 15, 2022, 9:28 PM IST

Updated : Feb 15, 2022, 11:26 PM IST

जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 28 मई 2019 को पीड़िता की मां ने खो-नागोरियान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि 19 दिसंबर 2018 को उसकी बेटी पास की दुकान पर दूध लेने गई थी. पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त युवक उसे रास्ते में मिला और बहाना बनाकर अपने साथ ले गया. वहीं मामले में पूर्व में पीड़िता के पिता की गुमशुदगी रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जनवरी 2019 में पीड़िता को बरामद किया था.

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एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 16 जून 2019 को गिरफ्तार किया था. अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ कई दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था. वहीं ग्रेटर नोएडा में उससे जबरन विवाह भी किया था. इसके अलावा अभियुक्त ने फेसबुक पर उसकी अश्लील फोटो भी वायरल कर दिए.

Last Updated : Feb 15, 2022, 11:26 PM IST

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