जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 28 मई 2019 को पीड़िता की मां ने खो-नागोरियान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि 19 दिसंबर 2018 को उसकी बेटी पास की दुकान पर दूध लेने गई थी. पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त युवक उसे रास्ते में मिला और बहाना बनाकर अपने साथ ले गया. वहीं मामले में पूर्व में पीड़िता के पिता की गुमशुदगी रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जनवरी 2019 में पीड़िता को बरामद किया था.