जयपुर.जिले की पॉक्सो अदालत ने 10 साल की बेटी से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त पिता को पांच साल (POCSO court sentenced a father) की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 53 वर्षीय अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 25 मई 2019 को कोटपूतली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपने शराबी पति की मारपीट से तंग आकर अपने पीहर चली गई थी. जहां वह 8 साल रही, वहीं 20 मई, 2019 को पति उसके माता पिता से माफी मांगकर उसे व बच्चों को वापस ले आया. रिपोर्ट में कहा गया की 21 मई को अभियुक्त शराब पीकर आया और उसके साथ मारपीट कर उसकी 10 वर्षीय बेटी को लेकर बाथरूम में घुस गया. जहां उसने पीड़िता के कपड़े उतार कर अश्लील हरकत की.