जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही युवती को धोखे से अजमेर बुलाकर दुष्कर्म करने वाले कांस्टेबल हीरालाल को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि हाडी रानी महिला बटालियन, अजमेर में तैनात अभियुक्त फोन पर जयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही पीड़िता से बातचीत करता था. अभियुक्त ने शहर घुमाने का झांसा देकर पीडिता को 17 सितंबर 2017 को अजमेर बुला लिया.