जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने तय किया है कि, पॉस्को अधिनियम के आरोपी बाल अपचारियों की किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार पॉक्सो कोर्ट को ही है. न्यायाधीश अशोक बोर्ड ने यह आदेश एक बाल अपचारी की याचिका का निपटारा करते हुए दिए.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि, याचिकाकर्ता के खिलाफ गत वर्ष चित्रकूट थाने में पॉस्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था. किशोर न्याय बोर्ड ने 26 मई को उसे संरक्षकों के सुपुर्द करने से इंकार कर दिया. इस पर बोर्ड के आदेश की अपील बाल न्यायालय में की गई, लेकिन बाल न्यायालय ने यह कहते हुए अपील लौटा दी कि, मामला पॉस्को अधिनियम का है और सरकार के गत 18 मई की सूचना के आधार पर बाल न्यायालय को ऐसी अपील सुनने का अधिकार नहीं है. इस पर याचिकाकर्ता ने पॉक्सो कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन पॉक्सो कोर्ट ने भी इसी अधिसूचना का हवाला देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया. इस पर याचिकाकर्ता ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की.