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पौंडरिक पार्क में पार्किंग प्रोजेक्ट के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में पीआईएल - राजस्थान हाईकोर्ट

पौंडरिक पार्क की जमीन पर पार्किंग प्रोजेक्ट बनाए जाने को हाईकोर्ट में पीआईएल के जरिए गुरुवार को चुनौती दी है. प्रतीक खंडेलवाल की पीआईएल में राज्य सरकार, नगर निगम ग्रेटर व हेरिटेज और जिला प्रशासन सहित अन्य को पक्षकार बनाते हुए पौंडरिक पार्क की जमीन पर पार्किंग प्रोजेक्ट पर रोक लगाकर उसे रद्द करने का आग्रह किया है.

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पौंडरिक पार्क में पार्किंग प्रोजेक्ट के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में पीआईएल

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Published : Jan 28, 2021, 10:25 PM IST

जयपुर. शहर की विरासत पौंडरिक पार्क की जमीन पर पार्किंग प्रोजेक्ट बनाए जाने को हाईकोर्ट में पीआईएल के जरिए गुरुवार को चुनौती दी है. प्रतीक खंडेलवाल की पीआईएल में राज्य सरकार, नगर निगम ग्रेटर व हेरिटेज और जिला प्रशासन सहित अन्य को पक्षकार बनाते हुए पौंडरिक पार्क की जमीन पर पार्किंग प्रोजेक्ट पर रोक लगाकर उसे रद्द करने का आग्रह किया है.

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पीआईएल में कहा है कि पौंडरिक पार्क शहर की विरासत है और आमजन की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं. वहीं लोगों का पार्क की जमीन पर अधिकार है. वहीं ब्रह्मपुरी क्षेत्र भी रिहायशी क्षेत्र है और वहां पर किसी पार्किंग जगह की जरूरत ही नहीं है. यदि नगर निगम को पार्किंग बनानी भी है तो पास के नाले के ऊपर बनाए. पीआईएल में कहा कि पूर्व मेयर ने इस पार्क को किड्स जोन बनाने के लिए कहा था, लेकिन अब मौजूदा राज्य सरकार ने वह प्लान ही बदल दिया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट कई मामलों में कह चुके हैं कि पार्क व ओपन स्पेस के स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता.

यदि सरकार ने पार्क या ओपन स्पेस के मौजूदा स्वरूप में बदलाव भी कर दिया है तो उसे वापस पुरानी स्थिति में ही लाना होगा. ऐसे में राज्य सरकार व नगर निगम को पौंडरिक पार्क में पार्किंग प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं दी जा सकती. पीआईएल में रामनिवास की पार्किंग का हवाला देते हुए कहा कि वहां पर ही वाहनों की पार्किंग नहीं हो पा रही है. इसके अलावा रामनिवास बाग में पार्किंग प्रोजेक्ट से पहले सरकार ने यह दावा किया था कि इसे पार्किंग प्रोजेेक्ट के बाद पुराने स्वरूप में ला दिया जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रामनिवास बाग आज भी पुराने स्वरूप में नहीं आ पाया है. इसलिए पौंडरिक पार्क में पार्किंग प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जाए.

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