जयपुर. नगर निगम हेरिटेज के बोर्ड की साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाने के खिलाफ वार्ड 22 के पार्षद विमल अग्रवाल ने हाइकोर्ट में याचिका पेश की (PIL in High court by Nagar Nigam Heritage councilor) है. याचिका में प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, डीएलबी, निगम आयुक्त और हेरिटेज निगम के महापौर को पक्षकार बनाया है. याचिका पर हाइकोर्ट की एकलपीठ अगले सप्ताह सुनवाई करेगी.
याचिका में कहा गया है कि हेरिटेज नगर निगम के बोर्ड का गठन करीब 15 माह पहले हुआ था. उस समय बजट पारित कराने के लिए बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी. इसके बाद आज तक कोई बैठक आहूत नहीं की गई. जिसके चलते ना तो कमेटियां गठित हो पा रही हैं और ना ही वार्डों में काम सुचारू हो रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 51(1) में प्रावधान है कि कैलेंडर वर्ष में बोर्ड की छह बैठक बुलाई जानी चाहिए.