जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शारीरिक शिक्षक भर्ती-2018 में चयनित होकर काम कर रहे अभ्यर्थियों का पुनः जिला आवंटन करने पर शिक्षा सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के खिलाफ आदेश पारित नहीं करने को कहा है. न्यायाधीश एमके गोयल ने यह आदेश गीता बाई और अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता भर्ती में चयनित होकर करीब डेढ़ साल से धौलपुर के एक स्कूल में काम कर रहा है. वहीं, अब उसकी बिना सहमति से उसे झालावाड़ जिला आवंटित किया गया है, जबकि इससे पूर्व ना तो याचिकाकर्ता का पक्ष सुना गया और ना ही उसे नोटिस दिया गया.