नई दिल्ली.दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को राहत दी है. जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने लोकेश शर्मा के खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी.
दरअसल पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय राजस्थान सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगे थे. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के परिवाद के बाद 25 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी. एफआईआर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने जनप्रतिनिधियों के फोन टैप करने और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था. केन्द्रीय मंत्री की इस FIR में सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा समेत अज्ञात पुलिस अफसरों को भी आरोपी बनाया गया था. इस मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच अभी जांच कर रही है.
सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने अपनी याचिका मेंं एफआईआर के क्षेत्राधिकार को भी चुनौती दी है. याचिका में तर्क दिया है कि फोन टैपिंग मामले में राजस्थान में पहले से ही एफआईआर दर्ज है, जिस पर जांच चल रही है, इसलिए उसी मामले में राजस्थान से बाहर एफआईआर का औचित्य नहीं है. याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि अगर एफआईआर को रद्द नहीं भी की जाती है तो इसे जीरो एफआईआर मानते हुए राजस्थान ट्रांसफर किया जाए.
गजेंद्र सिंह शेखावत ने दर्ज कराई है एफआईआर
लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है. लोकेश शर्मा के खिलाफ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले 26 मार्च को फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई थी.