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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक के खिलाफ याचिकाएं दायर - राजस्थान लेटेस्ट न्यूज

बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (election of the High Court Bar Association) जयपुर के 18 नवंबर को प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिकाएं पेश की गई है. इन पर सुनवाई अगले सप्ताह होगी.

Petitions filed against the ban on the election,  High Court Bar Association
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक.

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Published : Oct 6, 2022, 8:29 PM IST

जयपुर.देश के अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से (Petition filed in Rajasthan High Court) हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के 18 नवंबर को प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिकाएं पेश की गई है. चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों प्रहलाद शर्मा और रोहन जैन सहित अन्य की ओर से पेश इन याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी.

याचिकाओं में कहा है कि बीसीआई को बार एसोसिएशन के चुनावों पर रोक लगाने का क्षेत्राधिकार नहीं है. पूर्व में भी हाईकोर्ट ने बीसीआई के चुनाव पर रोक के फैसले को रद्द किया था. इसके अलावा एक अधिवक्ता एक से ज्यादा बार में सदस्य हो सकता है, उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है. लेकिन बीसीआई ने वन बार वन वोट के मुद्दे पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर सहित अन्य बार एसोसिएशनों के चुनाव पर रोक लगाई है.

पढ़ेंः हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक, मांगा जवाब

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने अपने स्तर पर पहले ही वन बार वन वोट को लेकर दिशा-निर्देश दे रखे हैं और मामले में हाईकोर्ट बार की ओर से गठित कमेटी भी इस संबंध में अपने सुझाव पेश कर चुकी है. ऐसे में बीसीआई के चुनाव पर रोक के आदेश को रद्द कर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर को निर्देश दिए जाए कि प्रस्तावित तिथि पर ही चुनाव कराए जाए. बता दें कि सुमेर सिंह ओला की ओर से वन बार वन वोट की प्रभावी पालना के लिए बार कौंसिल ऑफ इंडिया में याचिका पेश की थी.

जिस पर सुनवाई करते हुए बीसीआई ने बार कौंसिल ऑफ राजस्थान और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर को नोटिस जारी करते हुए 9 जनवरी तक जवाब तलब किया था. वहीं 18 नवंबर को हाईकोर्ट बार के प्रस्तावित चुनावों सहित प्रदेश की किसी भी बार एसोसिएशन में चुनाव कराने पर रोक लगा दी थी. इससे पूर्व बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने हाईकोर्ट बार को निर्देश दिए थे. इस पर हाईकोर्ट बार ने पांच पूर्व अध्यक्षों की कमेटी गठित की थी.

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