राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

एईएन भर्ती की उत्तर कुंजी के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज - जयपुर न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने एईएन भर्ती-2018 की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. अदालत ने यह माना कि कोर्ट विषय विशेषज्ञ नहीं हो सकता है.

jaipur news, jaipur latest news, rajasthan high court news, राजस्थान हाईकोर्ट फैसला, जयपुर न्यूज, राजस्थान हाईकोर्ट न्यूज
jaipur news, jaipur latest news, rajasthan high court news, राजस्थान हाईकोर्ट फैसला, जयपुर न्यूज, राजस्थान हाईकोर्ट न्यूज

By

Published : Nov 27, 2019, 10:55 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने एईएन भर्ती-2018 की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. अदालत ने माना कि कोर्ट विषय विशेषज्ञ नहीं हो सकता है. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश हितेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिकाओं में एईएन भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी के सिविल इंजीनियरिंग के आठ प्रश्न, इलेक्ट्रिकल्स का एक प्रश्न और जीके के एक प्रश्न को चुनौती दी गई थी. वहीं आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता मिर्जा फैसल बेग ने अदालत को बताया कि आयोग ने मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी. अभ्यर्थियों की आपत्तियों का विशेषज्ञों से परीक्षण करवाकर अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई. प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद असफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं पेश कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि विशेषज्ञ की रिपोर्ट में अदालत अपना दखल नहीं कर सकती है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details