राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

तीन तलाक कानून के खिलाफ दायर याचिका खारिज - jaipur news

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को शांतनु पारीक की ओर से तीन तलाक कानून के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इस कानून से प्रभावित नहीं है. ऐसे में उसे याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है.

तीन तलाक कानून, jaipur news
तीन तलाक कानून के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज

By

Published : Feb 24, 2020, 7:33 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन तलाक कानून के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस कानून से प्रभावित नहीं है. ऐसे में उन्हें याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है.

न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश शांतनु पारीक की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिए. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट सायरा बानो के प्रकरण में तीन तलाक शब्द को पहले की शून्य घोषित कर चुका है. इसके अलावा शरीयत में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.

पढ़ें-कंप्यूटर ऑपरेटर्स के समर्थन में भाजपा, कहा- संविदाकर्मियों को स्थाई करे सरकार

ऐसे में तीन तलाश शब्द का कोई कानूनी स्टेट्स नहीं है. इसके बावजूद संसद ने इस पर कानून बनाकर एक तरह से इस शब्द को कानूनी मान्यता दे दी है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details