जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन तलाक कानून के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस कानून से प्रभावित नहीं है. ऐसे में उन्हें याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है.
न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश शांतनु पारीक की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिए. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट सायरा बानो के प्रकरण में तीन तलाक शब्द को पहले की शून्य घोषित कर चुका है. इसके अलावा शरीयत में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.