राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेच रहा था पल्स ऑक्सीमीटर, वसूला गया जुर्माना - Action of Legal Metrology Department

कोरोना काल में भी कुछ कारोबारी ग्राहकों को लूटने से बाज नहीं आ रहे हैं. विधिक माप विज्ञान टीम ने बाड़मेर जिले में टाइल्स मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करते हुए पल्स ऑक्सीमीटर एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचने पर जुर्माना लगाया है.

पल्स ऑक्सीमीटर का ले रहा था अधिक दाम, वसूला गया जुर्माना, Action on taking more price than MRP,  Pulse oximeter was charging more, Penalty charged
एमआरपी से ज्यादा कीमत लेने पर कार्रवाई

By

Published : May 7, 2021, 6:25 PM IST

जयपुर. कोरोना संकट के इस दौर में भी कई दुकानदार ग्राहकों से मनमाने दाम वसूलने से बाज नहीं आ रहे हैं. कई जगहों पर नियम-कायदों की भी अवहेलना की जा रही है. ऐसे में विधिक माप विज्ञान विभाग ने कार्रवाई करते हुए 39 जगह निरीक्षण किया. इस दौरान विभाग ने 9 दुकानदारों के खिलाफ मामले दर्ज कर 37,500 रुपए जुर्माना लगाया है.

कोरोना संकट के मद्देनजर प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान विधिक माप विज्ञान टीम ने बाड़मेर जिले में टाइल्स मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की. यहां पल्स ऑक्सीमीटर एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचते पाए जाने पर दुकानदार पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. विधिक माप विज्ञान की टीम ने प्रदेश में 39 फर्मों का निरीक्षण करते हुए 9 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 37500 रुपए का जुर्माना लगाया है.

पढ़ें:क्वॉरेंटाइन सेंटर का जंगला तोड़कर 2 बालिका फरार, धौलपुर और भरतपुर पुलिस ने किया था दस्तयाब

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि चूरू जिले के सरदारशहर में बीजराम सोलाराम किराना स्टोर, नौलाराम अमृत कुमार स्टोर, विजयलक्ष्मी एंड संस द्वारा मिर्च पाउडर पैकेट एवं मंगोड़ी पैकेट पर पीसीआर नियम के तहत डिक्लेरेशन नहीं पाया गया. ऐसे में हर दुकानदार पर 2500-2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया.

शासन सचिव ने बताया कि कोटा शहर में अंजना किराना स्टोर द्वारा पान मसाला के मनमाने दाम वसूले जा रहे थे. जिस पर टीम ने पीसीआर नियम के तहत 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. उन्होंने बताया कि अजमेर शहर में तमोलिया किराना स्टोर एवं शिव शक्ति प्रोविजनल स्टोर पर नमकीन के पैकेटों पर पीसीआर नियम के तहत डिक्लेरेशन नहीं पाया गया. ऐसे में हर फर्म पर 2500-2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया. बालाजी प्रोविजन स्टोर और जी-मार्ट पर नमकीन पैकेट, सूजी पैकेट पर आवश्यक डिक्लेरेशन एवं पैकर रजिस्ट्रेशन नहीं पाए जाने पर हर दुकानदार पर 7500 रुपए की पेनल्टी लगाई गई.

ABOUT THE AUTHOR

...view details