जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने 156 पदों के लिए आयोजित कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती- 2019 का रास्ता साफ करते हुए साक्षात्कार का परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा दिया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश विजेन्द्र सिंह और अन्य की याचिकाओं पर दिए.
याचिका में कहा गया था कि आरपीएससी की ओर से आयोजित कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम गत वर्ष 8 मई को जारी किया गया था. आयोग ने अभ्यर्थियों को मनमाने तरीके से आरक्षण का लाभ दिया है. साक्षात्कार के लिए आयोग को एक ही कट ऑफ जारी करनी चाहिए थी, लेकिन वर्गवार कट ऑफ जारी कर अपात्रों को साक्षात्कार में शामिल कर लिया गया.