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राजस्थान के दंपती को सोलापुर में फांसी की सजा, 16 महीने की बेटी का यौन उत्पीड़न कर की थी हत्या - राजस्थान के दंपती को फांसी की सजा

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पिता को 16 महीने की बच्ची का यौन शोषण करने के और उसकी मां को हत्या में साथ देने के आरोप में गुरुवार को फांसी की सजा (parents sentenced to death in solapur) सुनाई. दोनों आरोपी राजस्थान के बाड़मेर जिला के रहने वाले हैं.

parents sentenced to death in solapur
राजस्थान के दंपती को सोलापुर में फांसी की सजा

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Published : Jun 4, 2022, 8:14 AM IST

Updated : Jun 4, 2022, 12:57 PM IST

मुंबई/जयपुर.महाराष्ट्र के सोलापुर में एक 16 महीने की बच्ची के यौन उत्पीड़न और हत्या के आरोप में उसके माता-पिता को गुरुवार को फांसी की सजा (parents sentenced to death in solapur) सुनाई गई. यौन उत्पीड़न (Sexual Assault with Daughter In Solapur) करने के बाद पिता ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी. दंपती राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं.

जानकारी के अनुसार बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस ने जनवरी 2022 में पिता के खिलाफ यौन उत्पीड़न और मां के खिलाफ हत्या में भागीदारी का केस दर्ज किया था. मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई और अदालत ने सिर्फ 5 महीने में यह फैसला दिया. रिश्तों को शर्मसार करने वाली यह वारदात सिकंदराबाद शहर में 3 जनवरी 2022 को हुई थी. बेटी को मारने के बाद दोनों पति-पत्नी सिकंदराबाद-राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन से शव को ठिकाने लगाने ले जा रहे थे. इस दौरान एक यात्री के शक पर सोलापुर रेलवे पुलिस ने उनसे पूछताछ में जिसके बाद सारी घटना का खुलासा हुआ.

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आरोपी धोलाराम अर्जुनराम बिश्नोई (26) और उसकी पत्नी पुनीकुमारी बिश्नोई (20) राजस्थान के बाड़मेर जिला निवासी हैं. बीते 3 जनवरी को धोलाराम ने बच्ची का यौन शोषण कर उसका गला घोंट दिया था. इसके बाद पति-पत्नी बच्ची के शव को ठिकाने लगाने जा रहे थे. इस बीच उनके साथ सफर कर रहे यात्री को बच्ची के रोने पर शक हुआ जिसके बाद उसने यह बात टिकट निरीक्षक को बताई. जब ट्रेन सोलापुर पहुंची तब रेलवे पुलिस जांच के लिए पहुंची जिसके बाद मामला सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं बच्ची के शव के पोस्टमॉर्टम में उसके साथ यौन शोषण कर गला दबाने के हत्या करने की बात सामने आई.

रिपोर्ट के मुताबिक धोलाराम और उसकी पत्नी पुनीराम पर लोहमर्ग पुलिस स्टेशन में हत्या यौन उत्पीड़न (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में महज 9 दिनों के भीतर 31 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. मामले में हैदराबाद, सिकंदराबाद, सोलापुर, राजस्थान और नेपाल के गवाहों ने मामले में ऑनलाइन गवाही दी. इसके बाद साक्ष्यों के साथ-साथ डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई की और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई.

Last Updated : Jun 4, 2022, 12:57 PM IST

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