जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने 47 साल पहले कोयला व्यापारी से 50 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में 1 साल की सजा भुगत रहे 87 वर्षीय अभियुक्त को 1 माह के लिए पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने इसके लिए अभियुक्त को स्वयं का एक लाख रुपये का मुचलका पेश करने को कहा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश अभियुक्त सागरमल जैन की याचिका पर दिए.
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याचिका में कहा गया कि वह 87 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है और उसे कई तरह की गंभीर बीमारियां भी है. ऐसे में उकी उम्र और चिकित्सीय हालात को देखते हुए पैरोल पर रिहा किया जाए. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील शेर सिंह महिला की ओर से जेल प्रशासन की रिपोर्ट पेश की गई. जिसमें बताया गया कि अभियुक्त घबराहट सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित है. इसके अलावा उसके व्यवहार भी अन्य कैदियों के साथ ठीक है. इस पर अदालत ने अभियुक्त को एक माह की पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.