जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षकों की पोस्टिंग और तबादले के मामलों में व्यावहारिक तरीका अपनाने के लिए कहा है. इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह शिक्षकों की पोस्टिंग और ट्रांसफर में सदैव प्रयास करें कि उन्हें उस जगह लगाया जाए, जहां कि वे स्थानीय बोली अच्छी तरह समझते हों. इससे न केवल बच्चों को शिक्षा देने का उद्देश्य सफल होगा, बल्कि शिक्षा स्तर की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.
वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता मामले में राज्य सरकार के 29 सितंबर 2019 के ट्रांसफर आदेश को मनमाना और बिना विवेक का उपयोग किए बताते हुए उस पर रोक लगा दी. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश रचना तिवाड़ी की याचिका पर दिए, साथ ही अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में ऐसा कोई भी प्रशासनिक कारण नहीं बताया है. जिसके आधार पर याचिकाकर्ता प्रिंसीपल का तबादला मुहाना से भीलवाड़ा किया गया.