जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नेशनल पदक विजेता अभ्यर्थी को कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2018 के खेल कोटे में शामिल नहीं करने पर प्रमुख कृषि सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मुकेश शर्मा की याचिका पर दिए.
हाईकोर्ट ने दिए कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में एक पद रिक्त रखने के आदेश - Candidate bagged National Medal in Tiradanji
याचिकाकर्ता ने भर्ती परीक्षा से पहले तीरदांजी में नेशनल पदक हासिल किया था. चयन बोर्ड की ओर से जारी परिणाम में याचिकाकर्ता को खेल कोटे में स्थान दिया गया. लेकिन बाद में जारी अंतिम परिणाम में उसे खेल कोटे से बाहर कर दिया गया.
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याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती परीक्षा से पहले तीरदांजी में नेशनल पदक हासिल किया था. चयन बोर्ड की ओर से जारी परिणाम में याचिकाकर्ता को खेल कोटे में स्थान दिया गया. लेकिन बाद में जारी अंतिम परिणाम में उसे खेल कोटे से बाहर कर दिया गया. जबकि उसके कट ऑफ से भी अधिक अंक हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए एक पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने को कहा है.