जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की ओर से दुष्कर्म का स्पष्ट आरोप लगाने के बावजूद आरोपी को केस से निकालने पर तिजारा पुलिस उपाधीक्षक कुशाल सिंह को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने डीजीपी को कहा है कि जांच अधिकारी के निलंबन के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश मुनफेद की द्वितीय जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पीड़िता ने अपने बयान में याचिकाकर्ता सहित एक अन्य तौफीक के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पुलिस मामले में उचित जांच नहीं कर रही है और मामले में सिर्फ याचिकाकर्ता को आरोपी बना रही है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश कर कहा गया कि पुलिस ने तौफीक को क्लीन चिट देते हुए एफआर पेश कर दी है.