जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने गैंग रेप के चलते गर्भवती हुई पीड़िता के गर्भपात को लेकर मेडिकल बोर्ड गठित करने को कहा है. अदालत ने बोर्ड को कहा है कि वह गर्भपात की संभावना की जांचकर उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करे.
मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति की एकलपीठ ने यह आदेश पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता शालिनी श्योराण ने अदालत को बताया कि झुंझुनू निवासी पीड़िता के साथ कुछ लोगों ने गैंग रेप किया था, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई.