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Gang rape पीड़िता के गर्भपात को लेकर Medical board गठन करने के आदेश - order to set up medical board

मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने गैंग रेप पीड़िता को लेकर बड़ी बात कही है. कोर्ट ने पीड़िता के गर्भपात को लेकर मेडिकल बोर्ड गठित करने को कहा है.

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गर्भपात को लेकर Medical board गठन करने के आदेश

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Published : Feb 18, 2020, 7:47 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने गैंग रेप के चलते गर्भवती हुई पीड़िता के गर्भपात को लेकर मेडिकल बोर्ड गठित करने को कहा है. अदालत ने बोर्ड को कहा है कि वह गर्भपात की संभावना की जांचकर उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करे.

मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति की एकलपीठ ने यह आदेश पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता शालिनी श्योराण ने अदालत को बताया कि झुंझुनू निवासी पीड़िता के साथ कुछ लोगों ने गैंग रेप किया था, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई.

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फिलहाल याचिकाकर्ता के करीब 18 सप्ताह का गर्भ है. ऐसे में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेन्सी एक्ट 1971 के तहत उसे गर्भपात की अनुमति दी जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने इस संबंध में मेडिकल बोर्ड गठित कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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