जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ के ब्लैक कैट कमांडो को गैर हाजिर रहने के चलते सेवा से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह उसे सभी सेवा परिलाभों सहित सेवा में बहाल करे. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कांस्टेबल सज्जन सिंह की याचिका पर दिए.
अदालत ने कहा कि सीआरपीएफ ने सीआरपीएफ एक्ट, 1949 की धारा 11 के तहत याचिकाकर्ता को सेवा से हटाया है. जबकि उसे लघु दंड ही दिया जा सकता है. वहीं सेवा से हटाने समय संबंधित अफसरों ने यह भी नहीं देखा कि याचिकाकर्ता को समय-समय पर गैर हाजिर रहने के लिए नौ महीने की क्वार्टर गार्ड की सजा से दंडित किया जा चुका है.