जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती- 2016 की चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को शामिल करने के आदेश दिया है. साथ ही गृह सचिव, आरपीएससी सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है. यह आदेश न्यायाधीश दिनेश मेहता ने भेरूलाल मीणा की याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता मेरिट में आता है, तो उसे चयन सूची में शामिल किया जाए. लेकिन अदालत की अनुमति के बिना उसे नियुक्ति ना दी जाए.
अधिवक्ता रामप्रताप सैनी की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता भर्ती में शामिल होते समय बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा में शामिल हो रहा था. दूसरी ओर भर्ती की लिखित और दक्षता परीक्षा पास करने के बावजूद उसे यह कहते हुए साक्षात्कार में शामिल नहीं किया गया कि आवेदन के समय उसके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं थी.