जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन भर्ती 2020 की चयन प्रक्रिया में पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्रों को शामिल नहीं करने के मामले में प्रमुख चिकित्सा सचिव, अतिरिक्त चिकित्सा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं.
अवकाशकालीन न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी की एकलपीठ ने यह आदेश राजू लाल सेन और अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने लैब टेक्नीशियन भर्ती के लिए गत 12 जून को विज्ञापन जारी किया था. इसके आवेदन की अंतिम तिथि 2 जुलाई है.
याचिकाकर्ता लैब टेक्नीशियन पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा पास कर चुके हैं और अब सिर्फ उनके प्रैक्टिकल एग्जाम ही होना बाकी है. इसके बावजूद कर्मचारी चयन बोर्ड उनके आवेदनों को स्वीकार नहीं कर रहा है. जबकि नियमानुसार संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में शामिल छात्रों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए जाने का प्रावधान है.
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ऐसे में उनके आवेदनों को स्वीकार कर चयन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार करने को कहा है.