जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में याचिकाकर्ता को खेल कोटे के तहत शामिल करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश शिवम विश्वास की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पीटीआई के करीब 4500 पदों के लिए 4 मई 2018 को भर्ती निकाली थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने खेल कोटे के तहत आवेदन दिया, लेकिन उसे खेल कोटे का लाभ नहीं दिया गया. जबकि वह टग ऑफ वार नेशनल चैंपियनशिप में खेला हुआ है.