राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए पीटीआई भर्ती-2018 में याचिकाकर्ता को खेल कोटे के तहत शामिल करने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में एक याचिकाकर्ता को खेल कोटे के तहत शामिल करने के आदेश दिए हैं. साथ ही मामले में अदालत ने शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब भी किया है.

जयपुर न्यूज, jaipur news
पीटीआई भर्ती में खेल कोटे में शामिल करने के आदेश

By

Published : Dec 31, 2019, 12:00 AM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में याचिकाकर्ता को खेल कोटे के तहत शामिल करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश शिवम विश्वास की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पीटीआई के करीब 4500 पदों के लिए 4 मई 2018 को भर्ती निकाली थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने खेल कोटे के तहत आवेदन दिया, लेकिन उसे खेल कोटे का लाभ नहीं दिया गया. जबकि वह टग ऑफ वार नेशनल चैंपियनशिप में खेला हुआ है.

पढ़ें-जाको राखे साइयां...पोकरण में श्रमिक पर गिरी 35 फीट ऊंची दीवार, बाल-बाल बचा

टग ऑफ वार फेडरेशन ऑफ इंडिया, दिल्ली से मान्यता प्राप्त है. उसके अंक खेल कोटे में शामिल दूसरे अभ्यर्थियों से अधिक हैं. इस संबंध में याचिकाकर्ता ने अपना अभ्यावेदन भी दिया, लेकिन उसे भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को खेल कोटे में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details