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राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर बने रहने के आदेश - सहायक औषधि नियंत्रक तबादला पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के गत 20 अप्रैल के तबादला आदेश पर रोक लगाया हैं. इस दौरान याचिकाकर्ता को सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर के पद पर बने रहने के आदेश दिए हैं.

सहायक औषधि नियंत्रक तबादला पर रोक, Assistant drug controller ban on transfer
सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर बने रहने के आदेश

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Published : Apr 28, 2020, 7:39 PM IST

Updated : May 24, 2020, 6:05 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के गत 20 अप्रैल के तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर के पद पर बने रहने के आदेश दिए हैं.

इसके साथ ही अदालत ने एडीसी महेंद्र सिंह को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश अनिल अग्रवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

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याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को घटिया किस्म की पट्टियां रखने की जांच के लिए गत 13 अप्रैल को बुनकर संघ के स्टोर पर भेजा गया था. वहां उसने स्टोर को सील कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी.

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वहीं 2 दिन बाद विभाग ने दूसरे अधिकारी को भेजकर स्टोर की सील खुलवा दी. याचिका में कहा गया कि द्वेषता के चलते 20 अप्रैल को याचिकाकर्ता का तबादला जोधपुर कर दिया गया. जबकि वहां पहले से ही 9 ADC काम कर रहे हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Last Updated : May 24, 2020, 6:05 PM IST

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